मुंबई. विशेष अदालत ने मालेगांव बम धमाके के आरोपी कर्नल
प्रसाद पुरोहित की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी। जज ने कहा कि प्रथम
दृष्टया पुरोहित के खिलाफ मामला नजर आता है। लिहाजा उनकी अर्जी खारिज की
जाती है। अर्जी में पुरोेहित का कहना था कि उनके खिलाफ जांच एजेंसी के पास
कोई सबूत नहीं है।
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मालेगांव ब्लास्ट(2008) के मुख्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित
की जमानत याचिका को एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने सोमवार को खारिज कर दिया।
- पुरोहित की ओर से कहा गया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी
(एनआईए) ने इस मामले में सबसे सख्त कानून मकोका हटा लिया है। अब उनको जमानत
मिलनी चाहिए।
- एनआईए ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पुरोहित के खिलाफ प्रथम दृष्टया जो सबूत है वह पर्याप्त है।
- 29 सितम्बर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में बम धमाका हुआ था। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 घायल हो गए थे।
- इस मामले में साध्वी प्रज्ञा और पुरोहित सहित 12 लोग गिरफ्तार किए गए थे। पुरोहित समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में भी मुख्य आरोपी है।
- उन्होंने जो कुछ किया उसके बारे में वरिष्ठ लोगों को जानकारी थी।
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